सरकार ने बनाएं ट्रैफिक (Traffic) के लिए कड़े नियम

Traffic के नियम को लेकर आपके लिए बड़ी व महत्वपूर्ण खबर है। यदि आप भी यातायात के साधनों का इस्तेमाल करते हैं तो इन (traffic rules) ट्रैफिक के का पालन करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इनका उल्लंघन करने पर आपको भारी मात्रा में चालान भी कट सकता है। इसके अलावा इन नियमों का पालन ना करने पर आपको 3 साल की जेल भी हो सकती है।

खास करके, यदि आपके घर में नाबालिक हो तो उन्हें वाहन चलाने की अनुमति देने से बचें क्योंकि ऐसा करने पर आप बहुत परेशानी में पड़ सकते हैं।

नाबालिक द्वारा किसी भी कारण से Traffic के New Rules का उल्लंघन करने पर उसे 3 साल की जेल और 25000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। नाबालिग से किए गए अपराध के तहत उस पर जेजे अधिनियम (Juvenile Justice Act) के तहत मुकदमा दाखिल होगा और इसके संबंध में उसके वाहन का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा।

ट्रैफिक चालान का ऑनलाइन या ऑफलाइन भुगतान कैसे करें?

2021 में ट्रैफिक के नए नियम (New Traffic rules 2021)

सरकार ने कोरोना पेन्डामिक के चलते ट्रैफिक नियमो (traffic rules) में कुछ नए बदलाव किये है। लॉकडाउन होने के बाबजूद लोग ट्रैफिक नियमो (traffic rules) का पालन नहीं कर रहे है। इन्ही बातो को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने ट्रैफिक रूल्स का उल्लंगन करने पर भरी भरकम फाइन और सजा के नियमो में भी बदलाव किये है।

बच्चों को वाहन पर बैठाने पर विशेष नियम

Traffic Rules को तोड़ने वालों के लिए एक बार फिर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यदि आप भी अपने टू-व्हीलर (Two-Wheeler) वाहन पर अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने, व घुमाने के लिए लेकर जाते हैं तो यह खबर विशेषकर आपके लिए है।

यदि आप एक ही समय पर अपनी बीवी और 4 साल से बड़े उम्र के बच्चे को टू व्हीलर पर लेकर जा रहे हैं तो संभल जाईए आपका भारी Chalan कट सकता है। नए मोटर व्हीकल एक्ट (New Motor Vehicle Act) के तहत, 4 वर्ष से अधिक उम्र का बच्चा तीसरी सवारी के रूप में गिना जाएगा।

तो इस नियम के अनुसार यदि आप अपने 4 वर्ष से अधिक बच्चे को छोटा बच्चा मानकर टू-व्हीलर पर सवारी करते हैं तो यह आपको बहुत ही बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। इसके तहत आपको भारी चालान का भुगतान करना पड़ सकता है। मोटर वाहन अधिनियम मैं प्रस्तुत धारा 194(A) के तहत इस नए नियम को तोड़ने पर आपको ₹1000 का भुगतान करना पड़ेगा।

इसके साथ ही साथ आपको एक बात का ध्यान भी अवश्य रखना है कि यदि आपको और आपके बच्चे को मिलाकर भी अगर दो लोग सवारी कर रहे तो भी आपका चालान कट सकता है यदि आपने और आपके बच्चे ने हेलमेट नहीं पहना है तो।

नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत, यदि बच्चे की उम्र 4 वर्ष से अधिक है और यात्रा करते समय उसने हेलमेट नहीं पहन रखा है तो भी आपको ₹1000 का चालान कटेगा तो इस संदर्भ में आपको यही सलाह दी जाएगी कि ट्रैफिक के नए नियमों का कड़ाई से पालन करें और अपने आप को सुरक्षित रखें।

ट्रैफिक नियम: ड्राइविंग लाइसेंस और RC नहीं है तो भी नहीं कटेगा चालान

डिजी लॉकर (Digi Locker) एवं एम परिवहन

ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) एवं अन्य वाहन से संबंधित दस्तावेज जैसे पंजीकरण प्रमाण पत्र, सत्यापन कॉपी को स्टोर करके रखने के लिए डिजिलॉकर यह एमपरिवहन एक बेहतरीन माध्यम है।

नए ट्रैफिक नियम के तहत यदि वाहन के इस्तेमाल के दौरान कोई ट्रैफिक पुलिस आपसे ड्राइविंग लाइसेंस या फिर अन्य संबंधित दस्तावेज की मांग करती है, तो आप इसकी सॉफ्ट कॉपी को दिखा सकते हैं।

सरकार के ट्रैफिक रूल्स को लेकर डिजिटल नियम

1- नए ट्रैफिक नियमों के अन्तर्गत जरूरी नहीं कि आप दस्तावेजों की hard copy को साथ में रखे। मतलब ये की दस्तावेजों को भौतिक तौर पर अपने साथ रखने की जरूरत नहीं है और अगर ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य दस्तावेज मांगती है तो आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में दस्तावेज की सॉफ्ट कॉपी दिखा सकते हैं।

2- यदि ट्रैफिक अधिकारी कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करना चाहता है तो वो वेब पोर्टल (Web Portal) के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) रद्द कर सकता है।

3- नई मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालक का व्यवहार भी जरूर देखा जाएगा व पुलिस अधिकारी की पहचान भी web portal में अपडेट (Update) की जाएगी।

4- जब भी किसी वाहन या चालक की चेकिंग होगी तो को वेब पोर्टल में upload की जाएगी।

5- जो भी व्यक्ति ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करेगा और ट्रैफिक नियमों को तोड़ेगा उसके लिए ई-चालान जारी किया जाएगा।

ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पुलिसवालों पर भी होगा जुर्माना, जानिए कैसे

ट्रैफिक नियमों की लेटेस्ट लिस्ट

  • सामान्य (177)- पहले 100 रूपये थे अब 500 रुपए हो गए हैं।
  • रूपयेरेड रेगुलेशन नियम का उल्लंघन (177A)- पहले 100 रूपये थे अब 500 रूपये हो गए हैं।
  • अथॉरिटी के आदेश की अवहेलना (179)- पहले 500 रूपये थे और अब 2000रूपये हो गए हैं।
  • अनाधिकृत गाड़ी बिना लाइसेसं चलाना (180)- पहले 1000 रूपये थे और अब 5000 रूपये हो गए हैं।
  • अयोग्यता के बावजूद ड्राइविंग (182)- पहले 500 रूपये थे और अब 10000 रूपये हो गए हैं।
    बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना (181)- पहले 500रूपये थे और अब 5000 रूपये हो गए हैं।
  • ओवर साइज वाहन (182B)- अब 5000 रूपये देने होंगे।
  • ओवर स्पीडिंग (183)- पहले 400 रूपये थे और अब 1000 रूपये हो गए हैं।
  • भयंकर तरीके से गाड़ी चलाना(184)- पहले 1000 रूपये थे और अब  5000 रूपये देने होंगे।
  • शराब पीकर गाड़ी चलाना (185)- पहले 2000रूपये थे और अब 10000 रूपये देने होंगे।
  • रेसिंग और तेज़ गति से गाड़ी चलाना (189)- पहले 500 रूपये थे और अब 5000 रूपये देने होंगे।
  • ओवर लोडिंग (194)- पहले 2 हज़ार रूपये और 10,000 रुपए प्रति टन थे और अब 20 हज़ार रूपये और ₹2000 प्रति टन।
  • सीट बेल्ट (194B)- पहले 100 रूपये देने थे और अब 1000 रूपये देने होंगे।
  • बिना पर्मिट के गाड़ी चलाना (192A)- पहले 5 हज़ार रूपये देने थे और अब 10 हज़ार रूपये देने होंगे।
  • लाइसेंस कंडीशन का उल्लंघन (193)- पहले कुछ भी नहीं था और अब 25 हज़ार रूपये से 1 लाख रूपये तक पैसे देने होंगे।
  • पैसेंजर की ओवर लोडिंग (194A)- पहले कुछ भी नहीं थे पर अब 1000 रूपये प्रति पेसेंजर देने होंगे।
  • दोपहिया वाहन पर ओवर लोडिंग- पहले 100 रूपये देने थे और अब 2 हज़ार रूपये और उसके साथ तीन महीने के लिए लाइसेंस रद्द।
  • हेलमेट न पहनने पर- पहले 100 रूपये देने थे और अब 1000 रूपये और उसके साथ तीन महीने के लिए लाइसेंस रद्द।
  • एमरजेंसी वाहन को रास्ता न देने पर (194E)- पहले कुछ भी नहीं और अब 10000 रूपये देने होंगे।
  • बिना इंशोरेंस के गाड़ी चलाने पर (196)- पहले 1000 रूपये देने थे और अब 2000 रूपये देने होंगे।
  • दस्तावेज़ों को लगाने की अधिकारियो की शक्ति   (206)- पहले  कुछ भी नहीं और अब 183,184,185,189,190,194c,194D 194E के तहत ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द किया जायेगा।
  • अधिकारियो को लागू करने से किये गए अपराध (210B)- पहले कुछ भी नहीं और अब सम्बंधित अनुभाग के तहत दो बार जुर्माना लगेगा।

Conclusion

ट्रैफिक के नए नियम का पालन कड़ाई से करें अन्यथा आप बहुत मुश्किल में फंस सकते हैं ट्रैफिक के नए नियमों का उल्लंघन करने पर आपको कारावास की सजा एवं 25000 तक का भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है इसलिए अपने और अपने वाहन की रक्षा करें और सुखद यात्रा करें।

देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, इंदौर के पत्रकारिता विभाग से MA करने के बाद से दैनिक भास्कर, Zee रायपुर, बंसल आदि चैनलों से इंटर्नशिप करने के बाद मैंने स्थाई तौर पर पत्रिका न्यूज पेपर से 2013 में रिपोर्टर के रूप में अपना वास्तविक कैरियर शुरू किया। यहाँ पर 3 साल काम करने के बाद मैंने बेंगलोर में 2017 से 2020 तक 3 साल Greynium Information Technologies Pvt Ltd [Hindi Oneindia (Hindi Goodreturns)] में बतौर Sub-Editor काम किया। 2019 से मै लगातार इस वेबसाईट के लिए लिख रही हूँ।

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