आये दिन सोशल मीडिया में देखने को मिलता है की पुलिस ऑफिसियल और वीआईपी ट्रैफिक नियम की परवाह किये बिना उसे तोड़ते रहते है। अब ट्रैफिक नियम सिर्फ आम आदमी के लिए ही नहीं बल्कि पुलिसवालों और बड़े-बड़े वीआईपी के लिए भी लागू हुआ है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक को निर्देश जारी किया गया है कि यदि नए मोटर वाहन नियम के तहत यदि कोई भी पुलिसकर्मी ट्रैफिक के नियमों का पालन करते नहीं पाया गया तो उस पर मोटर वाहन अधिनियम 2019 की धारा 210 बी के तहत दोहरी चालान की राशि देनी होगी।
जैसा की आप जानते है की हालहीमें ओडिशा ऑटो-रिक्शा चालक को बहुत सरे ट्रैफिक रूल के उल्लंघन के लिए 47,500 रुपये का जुर्माना लगाया था। ऐसी खबर है की ऑटो-रिक्शा चालक ने ये ऑटो सेकंड हैंड खरीदा था। जिसकी कीमत 25,000 रुपये थी।
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पुलिस से जुड़े यातायात के नियमों के संबंधित शिकायतों को देखते हुए ये नियम बनाये गए है ताकि उत्तर प्रदेश की पुलिस को एक सिस्टमैटिक पुलिस बनाने की कोशिश के तहत यह सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर दूसरे का चालान काटने वाले पुलिसकर्मी अगर खुद वही गलती करते पाए गए तो उन्हें नए नियम के तहत दोगुना जुर्माना देना पड़ेगा।
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मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के 1 सितंबर,2011 को लागू होने के बाद, लोगों को ट्रैफिक नियमो में लापरवाही पर भारी चलान देना पड़ रहा है। ऐसे में अगर लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करेंगे तो उन्हें ज्यादा इंश्योरेंस प्रीमियम देना होगा और यदि कोई पुलिस ऑफिसियल ट्रैफिक नियमो का उलंघन करते हुए पाया गया तो उसको २ गुना चलन के साथ प्रशासनिक कार्यवाही भी की जा सकती है।
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