PMJDY: प्रधानमंत्री जन धन योजना 2023 क्या है इससे मिलने वाले लाभ की पूरी जानकारी

प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) 2023 एक राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन है। इस योजना को उन भारतीय गरीब तबके के लोगो को ध्यान में रख कर बनाया गया है, जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है। इस योजना का मुख्य उद्देस्य सभी नागरिको के बैंक में खाता खुलवाने से है, ताकि सरकार इन खातों की मदत से राहत या अन्य सुविधाएं सीधे गरीबोंं के अकाउंट में पंहुचा सके।

प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) क्या है?

प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) एक राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन है जो वहनीय तरीके से वित्तीय सेवाओं जैसे- बैंकिंग/बचत तथा जमा खाते, विप्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन तक पहुंच सुनिश्चित करता है। खाता किसी भी बैंक शाखा अथवा व्यवसाय प्रतिनिधि (बैंक मित्र) आउटलेट में खोला जा सकता है। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत अगस्त 2014 में की है। जन धन खाते को जीरो रुपये से खोला जा सकता है। इस प्रकार के खाते में किसी प्रकार का न्यूनतम बैलेंस रखने की जरुरत नहीं होती।

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प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के लाभ

प्रधानमंत्री जन धन योजना के लाभ इस प्रकार हैं..

  • यह मुख्यतः एक बचत बैंक खता है जो की उन लोगो के लिए है जिनके पास बैंक में खाते नहीं है।
  • PMJDY खातों में कोई न्यूनतम शेष राशि (Minimum Balance) बनाए रखने की जरुरत नहीं होती है। इस प्रकार ये खाते शून्य बैलेंस के साथ खाते खोले जा सकते है।
  • जन धन खातों में जमा राशि पर ब्याज मिलता है।
  • जन धन खाता धारको को RuPay डेबिट कार्ड प्रदान किया जाता है।
  • 1 लाख का दुर्घटना बीमा कवर दिया जाता हैं। इस योजना के तहत 2018 के बाद से खुलने वाले सभी जन धन खाते पर दुर्घटना बीमा कवर की रकम को 1 लाख से बढ़ा कर 2 लाख रूपये कर दिया गया है।
  • इस योजना के तहत 30 हजार रूपये का जीवन बीमा कवर दिया जाता हैं।
  • जन धन खाते में 10 हजार रुपये तक ओवर ड्राफ्ट की सुविधा भी दी जाती है।

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प्रधानमंत्री जन धन खाता कहा और कैसे खुलवाएं

10 वर्ष की उम्र से अधिक का कोई भी भारतीय नागरिक अपने नाम प्रधानमंत्री जन-धन खाता खुलवा सकता है। देश के नागरिक जो प्रधानमंत्री जन धन योजना 2020 के तहत अपना खाता खुलवाना चाहते है तो उन्हें अपनी नज़दीकी बैंक की साखा अथवा व्यवसाय प्रतिनिधि (business correspondent’s kiosks) में जाना होगा । बैंक में जाने के बाद आपको वहाँ से जन धन खाता खोलने के लिए आवेदन फॉर्म लेना होगा। आवेदन फॉर्म लेने के बाद आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी भर कर उसे बैंक में जमा करना होगा।

जन धन खता खुलवाने का फॉर्म हिंदी में

जन धन खता खुलवाने का फॉर्म अंग्रेजी में

प्रधानमंत्री जन धन खाता खुलवाने के लिए जरुरी दस्तावेज

जन धन खाता खुलवाने के लिए जरुरी दस्तावेज कुछ इस प्रकार हैं-

  • यदि आधार कार्ड/आधार संख्या उपलब्ध है तो कोई अन्य दस्तावेज आवश्यक नहीं है। यदि पता बदल गया है तो वर्तमान पते का स्वप्रमाणन पर्याप्त है।
  • यदि आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है तो निम्नलिखित सरकारी रूप से वैध दस्तावेजों (ओवीडी) में से किसी एक की आवश्यकता होगीः मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाईसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट तथा नरेगा कार्ड। यदि इन दस्तावेजों में आपका पता भी मौजूद है तो ये “पहचान तथा पते का प्रमाण” दोनों का कार्य करेगा।
  • यदि किसी व्यक्ति के पास उपर्युक्ता वर्णित “वैद्य सरकारी कागजात” नहीं हैं, लेकिन इसे बैंक द्वारा ‘कम जोखिम’ की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है तो वह निम्नंलिखित में से कोई एक कागजात जमा करके बैंक खाता खुलवा सकता/सकते हैं..
    केंद्र/राज्य सरकार के विभाग, सांविधिक/विनियामकीय प्राधिकारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और लोक वित्तीरय संस्थािनों द्वारा जारी आवेदक के फोटो वाले पहचान पत्र, उक्त् व्यक्ति के विधिवत सत्यातपित फोटोग्राफ के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया पत्र।

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जन धन ओवरड्राफ्ट सुविधा क्या है? कैसे उठाएं इसका लाभ?

जन धन ओवरड्राप्ट की सुविधा ऐसे लोगो के लिए लाभकारी है, जिन्हे पैसो की सख्त जरुरत है और उनके बैंक खाते का रिकॉर्ड अच्छा है। जन धन ओवरड्राफ्ट की सुविधा के तहत खता धारक 10 हजार रूपये तक का ओवरड्राफ्ट ले सकते है। ओवरड्राफ्ट सुविधा छोटे लोन की तरह होती है जिसे कुछ समय के लिए खाताधारकों को जरुरत पड़ने पर दी जाती है ताकि गरीब किसी साहूकार के चंगुल में न फसे।

जन धन खाते में मिलने वाला ब्याज और अतरिक्त सुविधाएं

  • जन धन खाते में जमा राषि पर 4% का ब्याज दिया जाता है।
  • सामान्य खातों की ही तरह आप जन धन खाते का यूज कर के एफडी, आरडी जैसी अन्य सविधाओ का लाभ उठा सकते है।
  • मोबाइल बैंकिंग, एसएमएस अलर्ट, ATM डेविड कार्ड इत्यादि सुविधा भी प्रदान की जाती है।
  • सरकार के द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी सीधे आप के अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है।
  • जन धन खाते के माध्यम से आपको देश के भीतर कहीं भी पैसा भेजने या मंगाने की सुविधा उपलब्ध होगी। ऑनलाइन या डिजिटल पेमेंट भी इससे किए जा सकते हैं।

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जन धन खाते की सीमाएं

जन धन खाते के बहुत सारे लाभ होने के साथ ही साथ इसकी कुछ सीमाएं भी निर्धारित की गई है। जो इस प्रकार है..

  • जन धन खाते के ATM के जरिये आप एक महीने में 4 बार पैसे निकाल सकते है। 4 बार तक ATM से पैसे निकालने पर कोई अतरिक्त शुल्क नहीं लगेगा लेकिन एक महीने में 4 बार से अधिक ट्रांसक्शन करने पर आप को 10 रुपए प्रति निकासी देना होगा। पैसा जमा करने के संबंध में ऐसा कोई प्रतिबंध या लिमिट नहीं है।
  • इन खातों में एक साल के अंदर अधिकतम 1 लाख रुपये जमा किये जा सकते है। किसी भी एक समय पर बैलेंस 50 हजार रुपए से अधिक नहीं रखा जा सकता।
  • एक महीने में अधिकतम 10 हजार रुपये निकाले जा सकते है।
  • जन धन खाते में न्यूनतम बैलेंस रखने की जरुरत नहीं होती और यदि आप न्यूनतम बैलेंस नहीं रखते तो आप को चेक या ड्राफ्ट की सुविधा नहीं मिलेगी। चेक या ड्राफ्ट की सुविधा पाने के लिए आवश्यक बैंक बैलेंस भी रखना जरूरी होता है।

क्या PMJDY के तहत कई खाते खोले जा सकते हैं?

RBI दिशानिर्देशों के अनुसार:

  • बीएसबीडी (BSBD) खाताधारक उस बैंक में किसी अन्य बचत बैंक जमा खाते को खोलने के लिए पात्र नहीं हैं। यदि ग्राहक के पास उस बैंक में कोई अन्य मौजूदा बचत बैंक जमा खाता है, तो उन्हें बीएसबीडी खाता खोलने की तारीख से 30 दिनों के भीतर उसे बंद करना आवश्यक है।
  • बीएसबीडी खाता (BSBD Account) खोलने से पहले, बैंक ग्राहक से एक घोषणा पत्र लेगा जिसमे इस बात की पुष्टि की जाएगी की ग्राहक का किसी अन्य बैंक में बीएसबीडी खाता नहीं है।

बीएसबीडी खाता (BSBD Account) क्या है?

बीएसबीडी खाते का अर्थ एक ऐसा खाता है जिसमें ग्राहकों को न्यूनतम या औसत मासिक बैलेंस राशि रखने की आवश्यकता नहीं होती है। बीएसबीडी खाता (BSBD Account) पूर्ण रूप से बेसिक बचत बैंक जमा खाता है। इस सुविधा के तहत, ग्राहकों को अपने बीएसबीडी खाते में किसी भी न्यूनतम मासिक या औसत शेष को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है।

प्रधानमंत्री जन धन खाता दुर्घटना बीमा कवरेज, ओवर ड्राफ्ट और रुपे डेबिट कार्ड की अतिरिक्त सुविधा के साथ एक बीएसबीडी खता है।

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PMJDY के तहत एक छोटे खाते को नियमित BSBD खाते में कैसे बदलें?

यदि कोई ग्राहक PMJDY के तहत एक छोटे खाते को नियमित BSBD खाते में बदलना चाहता है तो उसे बैंक में जा कर खाते को BSBD अकाउंट में बदलने के लिए बैंक से अनुरोध करना होगा। बैंक के द्वारा दिए गए फॉर्म को KYC डॉक्यूमेंट के साथ जमा करने के बाद आप का खता BSBD खाते में बदल जायेगा।

क्या प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत एक संयुक्त खाता (Joint account) खुलवा सकते है?

हां आप प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत एक संयुक्त खाता खुलवा सकते है। इसके लिए आप को एक फॉर्म और बैंक में जरुरी दस्तावेज जमा करने होंगे।

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जन धन खाताधारकों RuPay कार्ड के साथ दुर्घटना बीमा कवर का लाभ उठाने के लिए पात्रता क्या हैं?

जन धन खाता NCPI के रुपे इंश्योरेंस प्रोग्राम 2019-20 के अनुसार यदि खाताधारक RuPay कार्ड से न्यूनतम एक सफल लेनदेन (वित्तीय या गैर-वित्तीय साल में) किसी भी बैंक के किसी भी भुगतान माध्यम जैसे शाखा / एटीएम / माइक्रो एटीएम / पीओएस / ई-कॉम / बैंक मित्र से करता है, तो वह इंश्योरेंस क्लेम के लिए पात्र है। दुर्घटना के 90 दिनों के भीतर ग्राहक को क्लेम फॉर्म सबमिट करना होगा। RuPay कार्ड के तहत इंश्योरेंस क्लेम के लिए आयु मानदंड
5 साल और उससे अधिक है।

इंश्योरेंस क्लेम दस्तावेज जमा करने की अवधि क्या है?

इंश्योरेंस क्लेम सबमिट करने के बाद 60 दिनों के भीतर सभी सहायक दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जाना जरुरी है।

RuPay कार्ड दुर्घटना बीमा के तहत इंश्योरेंस क्लेम कैसे करें?

RuPay कार्ड धारक ग्राहक बैंक में जा कर (जहा पर उसका जन धन बैंक खाता है) इंश्योरेंस क्लेम के लिए क्लेम फॉर्म और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जमा कर के दुर्घटना इंश्योरेंस क्लेम कर सकता है।

RuPay कार्ड दुर्घटना बीमा पॉलिसी किन दुर्घटनाओ को कवर करती है?

RuPay कार्ड दुर्घटना इंश्योरेंस पॉलिसी आकस्मिक मृत्यु को ही कवर करती है। यदि किसी ग्राहक की मृत्यु प्रकितिक, आत्महत्या, किसी बीमारी या गर्भावस्था की वजह से होती है, तो वो लोग इस बीमा पालिसी का क्लेम नहीं कर पाएंगे।

RuPay कार्ड दुर्घटना इंश्योरेंस क्लेम कितने दिन में सेटल होते हैं?

RuPay कार्ड दुर्घटना इंश्योरेंस क्लेम को 10 दिनों के अंदर सेटल करने का प्रावधान है। इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम के 10 दिनों के भीतर सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद क्लेम को सेटल करना होगा।

प्रधानमंत्री जन धन योजना से जुडी जानकारी के लिए किसे और कैसे संपर्क करे?

प्रधानमंत्री जन धन योजना से जुड़ी जानकारी या शिकायत के लिए सरकार ने टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर राष्ट्रीय और राज्य स्तरर जारी किये है। इन नंबरो पर संपर्क कर के आप जन धन योजना से जुड़ी सारी जारकारी ले सकते है।

राष्ट्रीय स्तर पर हेल्पलाइन नंबर

18001801111

राज्य स्तर पर टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर

राज्यटोल फ्री नंबर
अंडमान-निकोबार द्वीप समूह18003454545
आंध्र प्रदेश18004258525
अरुणाचल प्रदेश18003453616
असम18003453756
बिहार18003456195
चंडीगढ़18001802020
छत्तीसगढ़18002334358
दादर-नगर हवेली18002331000
दमन-दीव18002331000
गोवा18002333202
गुजरात18002331000
हरियाणा18001802020
हिमाचल प्रदेश18001808053
ओडिशा18003456551
पुदुचेरी18004250016
पंजाब18001802020
जम्मू और कश्मीर18001800235
झारखंड18003456576
कर्नाटक180043000000
केरल180043000000
लक्षद्वीप180043000000
मध्य प्रदेश18002334035
महाराष्ट्र18001022636
मणिपुर18003453858
मेघालय18003453658
मिजोरम18003453660
नगालैंड18003453708
दिल्ली18001800124
लद्दाख
राजस्थान18001806546
सिक्किम18003453256
तमिलनाडु18004254415
तेलंगाना18004258933
त्रिपुरा18003453343
उत्तर प्रदेश18001027788
उत्तराखंड18001804167
पश्चिम बंगाल18003453343

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देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, इंदौर के पत्रकारिता विभाग से MA करने के बाद से दैनिक भास्कर, Zee रायपुर, बंसल आदि चैनलों से इंटर्नशिप करने के बाद मैंने स्थाई तौर पर पत्रिका न्यूज पेपर से 2013 में रिपोर्टर के रूप में अपना वास्तविक कैरियर शुरू किया। यहाँ पर 3 साल काम करने के बाद मैंने बेंगलोर में 2017 से 2020 तक 3 साल Greynium Information Technologies Pvt Ltd [Hindi Oneindia (Hindi Goodreturns)] में बतौर Sub-Editor काम किया। 2019 से मै लगातार इस वेबसाईट के लिए लिख रही हूँ।