Online Pf Withdrawal Process 2023 – ऑनलाइन पीएफ कैसे निकाले? पीएफ का क्लेम स्टेटस कैसे चेक करें? इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस आर्टिकल में बताएंगे।
पीएफ निकालने के लिए इन बातों का रखे ध्यान
ऑनलाइन पीएफ निकालने की पूरी प्रक्रिया जानने के पहले हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
- आपके पीएफ अकॉउंट में UAN एक्टिवेटेड होना चाहिए।
- आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड आपके पीएफ अकाउंट से लिंक होना चाहिए।
- आपका बैंक अकाउंट आप के पीएफ अकाउंट से लिंक होना चाहिए।
- आपका मोबाइल नंबर पीएफ अकाउंट से लिंक होना चाहिए।
- आपके पास पीएफ अकाउंट से लिंक खाते का चेक होना चाहिए।
- आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए क्योंकि जब आप क्लेम सबमिट करने जायेंगे तो आप के आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा।
Online Pf Withdrawal के लिए ऊपर दी गई जानकारी सही होने पर ही आप ऑनलाइन पीएफ निकालने के लिए क्लेम फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। पीएफ को आप कुछ ही कंडीशन में निकाल सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए गई लिंक पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं।
PF Withdrawal Rules: घर खरीदने, बनाने या पुनर्निर्माण के लिए पीएफ निकालने के नियम
ऑनलाइन पीएफ निकालने की प्रक्रिया (Online Pf Withdrawal Process 2020)
एक कर्मचारी PF कुछ ही परिस्थियों में निकाल सकता है- जैसे की कर्मचारी बेरोजगार है, अपने रिटायरमेंट (सेवानिवृत्त) के समय, बच्चो की पढाई के लिए , घर बनाने या पुनर निर्माण, शादी, बिमारी के इलाज इत्यादि के लिए पीएफ निकाल सकता है। हर परिस्थिति के लिए PF निकालने के अलग-अलग नियम है। तो चलिए जानते हैं की आप ऑनलाइन PF कैसे निकाल सकते हैं।
ऑनलाइन पीएफ निकालने (Online Pf Withdrawal) के लिए नीचे दिए स्टेप्स को ध्यान से पढ़े-
Step 1: FP (UAN ) पोर्टल में अपना UAN नंबर और पासवर्ड डाल कर लॉगिन करे।
जैसे ही आप UAN की ऑफिसियल वेबसाइट में जाएंगे तो आपको लॉगिन स्क्रीन देखेगी। आप अपना UAN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डालकर Sign In पर क्लिक करे। यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो कोई बात नहीं। आप नीचे दिए गए फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक कर के अपना पसवर्ड रिसेट कर सकते हैं।
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Step 2: लॉगिन करने के बाद Online Service टैब पर क्लिक करें। उसके बाद Claim (Form-31, 19 & 10C) पर क्लिक करें।
Step 3: Claim (Form-31, 19 & 10C) क्लिक करने के बाद क्लेम फॉर्म ओपन हो जायेगा। अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल कर वेरीफाई पर क्लिक करें।
Step 4: जैसे ही आप अपना अकाउंट नंबर डाल कर verify पर क्लिक करेंगे। आप को एक अलर्ट मैसेज आएगा। “मैंने अपना प्रदर्शित बैंक खाता विवरण वेरीफाई कर लिया है और मैं समझता हूं कि क्लेम की गई राशि इस बैंक खाते में ईपीएफओ द्वारा जमा की जाएगी”। Yes बटन पर क्लिक करें।
Step 5: Proceed for Claim बटन पर क्लिक करें।
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Step 6: Proceed for Claim बटन पर क्लिक करने के बाद एक फॉर्म ओपन होगा। जसमे आपको I want to apply for फील्ड में PF Advance (Form 31) चुनना होगा।
अब आप को जिस उद्देश्य के लिए PF की अवस्यकता है, उस बिकल्प को चुन सकते हैं। कहने का मतलब यह है की आप हाउस कंस्ट्रक्शन (Construction of House), शादी (Marriage), बीमारी (Illness) इत्यादि जिसके लिए पीएफ निकालना चाह रहे हैं चुन सकते हैं।
Step 6: आपको कितनी राशि निकलना है उसे भर कर अपना एड्रेस (पते) की जानकारी भरे। ऑनलाइन पीएफ निकालने के लिए आपको चेक बुक या बैंक पासबुक की स्कैन कॉपी को अपलोड करना होगा। सारी जानकारी भरने के बाद आप को चेक बॉक्स पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो Get Aadhaar OTP बटन दिखने लगेगा।
उस बटन पर क्लिक कर के आप को अपना क्लेम वेरीफाई करना होगा। जैसे ही आप बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पीएफ अकाउंट से लिंक आधार कार्ड के रजिस्टर मोबाइल पर OTP आएगा। उस OTP को एंटर कर आप अपना क्लेम वेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दे।
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Step 7: इस तरह आपका पीएफ निकालने का प्रोसेस कम्पलीट हो गया।
Online Pf Withdrawal Form भरने के बाद क्या होगा?
जब आप Online Pf Withdrawal फॉर्म भर कर सबमिट कर देते हैं, तो ये एप्लीकेशन आप के एम्प्लायर के पास अप्रूवल के लिए जाता है। एम्प्लोयर के अप्रूवल और EPFO अप्रूवल के बाद आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं।
Online Pf Withdrawal Form सबमिट करने के कितने दिन बाद पैसे अकाउंट में आ जाते हैं?
15 से 20 दिनों के बीच आप के अकाउंट में पैसे आ जाते हैं।
PF Claim Status कैसे चेक करे?
आप EPFO मेंबर की ऑफिसियल वेबसाइट पर लॉगिन करें। उसके बाद Online Services टैब पर क्लिक कर के Track Claim Status पर क्लिक करें। इस प्रकार आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं।
PF Claim रिजेक्ट होने पर क्या करे?
यदि आप का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है, तो रिजेक्ट होने का कारण भी दिया जायेगा। रिजेक्ट होने का कारण यदि समझ में नहीं आता तो एक बार फिर से एप्लीकेशन को अप्लाई करे पर इस बार इस बात का बिशेस ध्यान रखे की आप जिस उद्देश्य से पैसे निकालना चाहते है। उसमे आप टोटल पीएफ का कितना पैसा निकाल सकते हैं।
यदि आपने परसेंटेज से ज्यादा अमाउंट डाल कर रखा है, तो उसे करेक्ट कर लें और बैंक की चेक बुक या पासबुक की स्कैन कॉपी क्लियर अपलोड होनी चाहिए।
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