PM Jan aushadhi Kendra: केंद्र सरकार ने देश भर में 2,000 प्राथमिक कृषि साख समितियों (PACS) को ‘प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र’ खोलने की अनुमति देने का फैसला किया है। सहकारिता मंत्रालय का यह कदम इसलिए मायने रखता है क्योंकि इन केंद्रों पर ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50 से 90% कम दर पर दवाएं उपलब्ध हैं। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि करीब 1,000 जन औषधि केंद्र अगस्त तक और बाकी इस साल दिसंबर तक खुल जाएंगे।
सहकारिता मंत्री अमित शाह और रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया के बीच हुई बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया. बयान में कहा गया है, “इस महत्वपूर्ण फैसले से न केवल पैक्स की आय में वृद्धि होगी और रोजगार के अवसर पैदा होंगे, बल्कि लोगों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सस्ती कीमत पर दवाइयां भी उपलब्ध होंगी।”
जन औषधि केंद्र के लिए प्रोत्साहन राशि 5 लाख रुपये (मासिक खरीद का 15 प्रतिशत या अधिकतम 15,000 रुपये प्रति माह) है। मंत्रालय ने कहा कि विशेष श्रेणियों और क्षेत्रों में आईटी और इन्फ्रा व्यय के लिए प्रतिपूर्ति के रूप में 2 लाख रुपये का एकमुश्त अतिरिक्त प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाता है।
प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने के लिए पात्रता मानदंड
मंत्रालय ने कहा कि प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने के लिए व्यक्तिगत आवेदकों के लिए पात्रता मानदंड डी फार्मा / बी फार्मा होना है। कोई भी संस्था, एनजीओ, धर्मार्थ संस्था और अस्पताल बी फार्मा/डी फार्मा डिग्री धारकों को नियुक्त कर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
जन औषधि केंद्रों में काम करने के लिए आवेदन करने की पात्रता निर्धारित नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न सरकारी निकायों या आयोगों द्वारा निर्धारित की जाती है। यह नियम और दिशानिर्देश देश के भारतीय रेलवे और औषधि नियंत्रण संगठन (Drug Control Organization) जैसे संगठनों द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।
आपकी पात्रता व्यक्तिगत और स्थानीय सरकारी नियमों, शर्तों, और दस्तावेज़ों पर निर्भर करेगी। इसलिए, जन औषधि केंद्र के लिए आवेदन करने से पहले आपको अपने इलाके में स्थानीय नियमों और दिशानिर्देशों की जांच करनी चाहिए और उनकी विशेषताओं को समझना चाहिए।
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आमतौर पर, जन औषधि केंद्रों में कार्य करने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं आवश्यक होती हैं
- आयु सीमा: आपकी आयु को निर्धारित सीमा से कम या अधिक होना चाहिए। आमतौर पर, 18 से 65 वर्ष के बीच की आयु वाले व्यक्ति जन औषधि केंद्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।
2. शैक्षणिक योग्यता: आपको कम से कम माध्यमिक पास होना चाहिए। यह शैक्षणिक योग्यता भी स्थानीय नियमों और दिशानिर्देशों पर निर्भर कर सकती है।
3. नागरिकता: आपको भारतीय नागरिक होना चाहिए और अपनी नागरिकता के संबंध में प्रमाण पत्र प्रदान करना चाहिए।
4. आवश्यक दस्तावेज़: आपके पास आवश्यक दस्तावेज़ों की प्रतिलिपि होनी चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बैंक खाता विवरण, आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आदि।
जन औषधि केंद्र के लिए आवेदन करने की विशेष योग्यताएं स्थानीय सरकारी नियमों और दिशानिर्देशों के आधार पर बदल सकती हैं, इसलिए आपको अपने नजदीकी जन औषधि केंद्र में संपर्क करना चाहिए और उनसे विशेष जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।
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केंद्र के लिए आवेदन शुल्क कितना है?
जन औषधि केंद्र खोलने के लिए कम से कम 120 वर्ग फीट जगह या तो निजी स्वामित्व वाली या किराये पर उपलब्ध होनी चाहिए। केंद्र के लिए आवेदन शुल्क 5,000 रुपये है। महिला उद्यमी, दिव्यांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पूर्व सैनिक विशेष श्रेणी में आते हैं। आकांक्षी जिले, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, पूर्वोत्तर राज्य और द्वीप विशेष क्षेत्रों में हैं। विशेष वर्ग एवं विशेष क्षेत्र के आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क में छूट है।
प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र (Pradhan Mantri Jan Aushadhi Kendra) भारत सरकार द्वारा आयोजित एक योजना है जो मसौदों को सस्ती जेनेरिक दवाओं की पहुंच प्रदान करती है। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाओं को प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करना है।
प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र योजना के अंतर्गत, देश के विभिन्न स्थानों पर जन औषधि केंद्र (Jan Aushadhi Kendra) स्थापित किए जाते हैं, जिन्हें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों समेत अलग-अलग स्थानों पर संचालित किया जाता है। ये केंद्र व्यक्तियों या संगठनों द्वारा संचालित होते हैं, जिन्हें भारतीय फार्मा PSU का ब्यूरो (Bureau of Pharma PSUs of India, BPPI) नियुक्त करता है, जो इस योजना के कार्यान्वयन एजेंसी है।
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प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की प्रमुख उद्देश्य क्या हैं?
- उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाओं को सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध कराना।
- स्वास्थ्य सेवा पर बाहरी खर्चों को कम करना, खासकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए।
- जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना और उनके उपयोग को प्रोत्साहित करना।
- दूरस्थ और सेवाहीन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण दवाओं की पहुंच में सुधार करना।
- PMJAK में उपलब्ध दवाओं का उपयोग करते हुए व्यक्तियों को जेनेरिक दवाएं मिलती हैं, जो ब्रांड नाम के तहत मार्केटिंग नहीं की जाती हैं और महंगी मार्केटिंग और अनुसंधान खर्चों को शामिल नहीं करती हैं। जेनेरिक दवाएं आमतौर पर सस्ती होती हैं क्योंकि इन्हें एक ब्रांड नाम के तहत नहीं बेचा जाता है और इसलिए महंगी मार्केटिंग और अनुसंधान खर्चों का सामरिक नहीं होता है
गुणवत्ता दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, सरकार जेनेरिक दवाओं को सीधे निर्माताओं से खरीदती है और इन्हें PMJAK के माध्यम से बहुत कम कीमतों पर बेचती है। ये केंद्र अन्य स्वास्थ्य उत्पादों जैसे सर्जिकल आइटम, मेडिकल डिवाइस और स्वास्थ्य सप्लीमेंट्स को भी सस्ती दरों पर प्रदान करते हैं।
कुल मिलाकर, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जनता के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने को आसान और सस्ता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विशेषकर उन लोगों के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। यह सभी के लिए सामान्य स्वास्थ्य सेवा और आर्थिक बोझ को कम करने की दिशा में एक कदम है।
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जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन कैसे करें?
जन औषधि केंद्र (Jan Aushadhi Kendra) खोलने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा:
Step1- पंचायत या नगर पालिका से स्थान की पुष्टि करें: आपको पहले अपने इलाके की पंचायत या नगर पालिका के साथ संपर्क करना होगा और उनसे स्थान की पुष्टि करवानी होगी।
Step2- आवेदन पत्र तैयार करें: अगला स्टेप है जन औषधि केंद्र के लिए आवेदन पत्र तैयार करना। इस आवेदन पत्र में आपको अपने नाम, पता, संपर्क जानकारी, व्यापार लाइसेंस और आपके पास कितनी व्यापारिक जगह हैं आदि जानकारी देनी होगी। आप इस आवेदन पत्र को स्थानीय पंचायत या नगर पालिका कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
Step3- आवश्यक दस्तावेज़ संग्रह करें: आपको अपने व्यापार लाइसेंस, पंचायत या नगर पालिका द्वारा जारी किए गए स्थान की पुष्टि, आधार कार्ड, पासपोर्ट फ़ोटो, आय प्रमाण-पत्र, व्यापार संबंधी दस्तावेज़ और अन्य आवश्यक दस्तावेज़ों की प्रतिलिपि बनानी होगी।
Step4- आवेदन पत्र सबमिट करें: आपको अपने संबंधित पंचायत या नगर पालिका कार्यालय में अपने आवेदन पत्र की प्रतिलिपि सबमिट करनी होगी। वे आपके दस्तावेज़ों की सत्यापन करेंगे और उनकी मान्यता प्रदान करेंगे।
Step5- जन औषधि केंद्र की स्थापना की अनुमति प्राप्त करें: जब आपके आवेदन पत्र और दस्तावेज़ सत्यापित होंगे, तो पंचायत या नगर पालिका आपको जन औषधि केंद्र की स्थापना की अनुमति प्रदान करेगी।
Step6- जन औषधि केंद्र की स्थापना: अनुमति प्राप्त करने के बाद, आप जन औषधि केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। आपको आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना होगा, जिसमें शेल्फ, इंजेक्शन काउंटर, दवा रखने के रैक आदि शामिल हो सकते हैं। आपको उचित लाइसेंस और अनुशंसापत्रों की प्राप्ति करनी चाहिए।
यहां दिए गए चरणों को पूरा करने के बाद, आप जन औषधि केंद्र को स्थापित कर सकते हैं और आम लोगों को सस्ती जेनेरिक दवाओं की पहुंच प्रदान कर सकते हैं।
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