ट्रैफिक नियम: ड्राइविंग लाइसेंस और RC नहीं है तो भी नहीं कटेगा चालान

ट्रैफिक नियम: ट्रैफिक के नए नियमों के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट अगर आप इसकी हार्ड कॉपी नहीं रखना चाहते हैं तो मोबाइल में डिजिटल कॉपी रख सकते हैं। ऐसे में अगर आप अपना डीएल भूल गए हैं और ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़ती है तो डिजी लॉकर में रखी डिजीटल कॉपी को दिखाकर आप काम कर सकते हैं।

Traffic fined

ये है नया नियम
मोटर व्हीकल रूल्स के नियम 139 में प्रावधान किया गया है कि अगर आपने ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन नहीं किया है तो पेपर नहीं होने पर ट्रैफिक पुलिस तत्काल उसका चालान नहीं काट सकती है। हालाँकि, आपको कोर्ट या RTO ऑफिस का चक्कर ज़रूर लगाना होगा। 15 दिनों के भीतर आप आवश्यक दस्तावेज जारी कर सकते हैं। अगर ट्रैफिक पुलिस चालान काट भी देती है तो कोर्ट में इसे खारिज कर दिया जाएगा।

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इतने प्रकार के होते हैं चालान
चालान तीन तरीके का होता है। अगर ट्रैफिक पुलिस नियमों को तोड़ने के लिए पकड़ती है तो उसी वक्त चालान काट दिया जाता है। चालान के पैसे भी उसी समय जमा करने होते हैं। ऐसी परिस्थिति में चालान का रसीद लेना न भूलें। अगर आपके पास उस वक्त पैसे नहीं है तो ट्रैफिक पुलिस आपका लाइसेंस लेकर चालान दे देती है। हालांकि, बाद में आपको कोर्ट जाना होगा। कोर्ट में जुर्माना भरकर आप अपना लाइसेंस वापस ले सकते हैं।

इस परिस्थिति में कटता है चालान
अगर कोई ट्रैफिक नियमों को तोड़कर भाग जाता है और पुलिस की गाड़ी नंबर नोट कर कर लेती है तो उसके आधार पर चालान घर भी भिजवाया जा सकता है। नोटिस चालान में आरोपी के पास एक महीने का वक्त होता है। जुर्माना स्थानीय ट्रैफिक पुलिस कार्यालय में जमा करवाया जा सकता है। एक महीने के बाद चालान कोर्ट भेज दिया जाता है।

कुछ चालान कानून को तोड़ने की स्थिति में काटे जाते हैं। मसलन ड्रंक और ड्राइव के मामले में कोर्ट का चालान काटा जाता है। इस मामले में जुर्माना के अलावा सजा का भी प्रावधान होता है। इस चालान को उसी समय या स्थानीय ट्रैफिक पुलिस कार्यालय में जमा नहीं किया जा सकता है। चालान भरने के लिए कोर्ट जाना होगा।

ट्रैफिक नियमों के उल्‍लंघन पर लगने वाले चार्जेस
बिना इंश्योरेंस- 2000
बिना ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने पर- 5000
बिना हेलमेट- 1000
बिना सीट बेल्ट के- 1000
शराब पीकर गाड़ी चलाना- 10,000 रु
वाहन चलाने के दौरान मोबाइल से बात करने पर- 5000
ओवर स्पीड- 2000
बिना परमिट गाड़ी चलाने पर- 10,000 रु
तेज स्‍पीड- 2000
ज्‍यादा सवारी-2000
गलत पार्किंग- 300

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देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, इंदौर के पत्रकारिता विभाग से MA करने के बाद से दैनिक भास्कर, Zee रायपुर, बंसल आदि चैनलों से इंटर्नशिप करने के बाद मैंने स्थाई तौर पर पत्रिका न्यूज पेपर से 2013 में रिपोर्टर के रूप में अपना वास्तविक कैरियर शुरू किया। यहाँ पर 3 साल काम करने के बाद मैंने बेंगलोर में 2017 से 2020 तक 3 साल Greynium Information Technologies Pvt Ltd [Hindi Oneindia (Hindi Goodreturns)] में बतौर Sub-Editor काम किया। 2019 से मै लगातार इस वेबसाईट के लिए लिख रही हूँ।

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