Thursday, November 21, 2024
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COVID-19 Pandemic के चलते PF से निकाल सकते हैं पैसे

EPFO ने हालही में PF निकालने के नियमो में बदलाव किया है। कोरोना वायरस के चलते अब कर्मचारी अपने PF अकाउंट से आंशिक पैसे निकाल सकेंगे। आप को हम इस आर्टिकल में बतायेगे की आप कैसे और कितना पैसा PF अकाउंट से निकल सकेंगे।

COVID-19: EPFO ने हाल ही में PF निकालने के नियमो में बदलाव किया है। कोरोना वायरस (Coronavirus) यानी COVID-19 Pandemic के चलते अब कर्मचारी अपने PF अकाउंट से आंशिक पैसे निकाल सकेंगे। कोरोना वायरस के चलते पूरा भारत देश लॉकडाउन के दौर से गुजर रहा है। इस लॉकडाउन के चलते देशवाशियो के पैसो की जरूरतों को देखते हुए भारत सरकार ने पीएफ अकाउंट से आंशिक पैसे निकलने के लिए COVID-19 Pandemic का बिकल Online PF Withdrawal Form में दिया है।

COVID-19 Pandemic के तहत PF निकालने के लिए योग्यता (Eligibility Criteria For COVID-19 Pandemic PF Withdrawal)

भारत के सभी कर्मचारी जिन्हे कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी के चलते पैसो की जरुरत है, वो PF अकाउंट से पैसे निकाल सकते है। ऐसे कर्मचारी जो पहले PF से पैसे निकाल चुके है या वो कर्मचारी जिन्होंने ने PF से पैसे निकालने के लिए आवेदन कर के रखा है पर उनका क्लेम (PF Claim) अभी सेटल नहीं हुवा है वो भी COVID-19 Pandemic के तहत PF से पैसे निकालने के लिए आवेदन कर सकते है।

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कितना पैसा PF से निकाल सकते है

COVID-19 PF Withdrawal के तहत आप 75% प्रतिसत राशि निकाल सकते है।

उदाहरण के लिए यदि आप के PF अकाउंट में 10 लाख रुपये है और आप की बेसिक (मूल) सैलरी 50000 रुपये प्रतिमाह है तो आप अपने पीएफ अकाउंट से केबल तीन महीने की बेसिक सैलरी जितना अमाउंट यानि 150000 रुपये निकाल सकते है।

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कितने दिनों में पीएफ क्लेम (PF Claim) का पैसा अकाउंट में आएगा

EPFO के अनुसार COVID-19 PF Withdrawal क्लेम को प्रायोरिटी में रखा गया है। इसके तहत पीएफ क्लेम (PF Claim) के 72 घंटो में सेटल करने का प्रावधान है।

COVID-19 PF Withdrawal के लिए जरुरी दस्तावेज

COVID-19 PF withdrawal के लिए बैंक अकाउंट, चेक बुक या बैंक पासबुक की आवस्यकता होती है।

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PF निकालने के लिए कैसे करे आवेदन

PF निकालने के लिए आप को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आप को UAN की ऑफिसियल वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। UAN की ऑफिसियल वेबसाइट में जाने के बाद ऑनलाइन सर्विसेस पर क्लिक करे। उसके बाद Claim (Form-31, 19 & 10C) पर क्लिक करे जिससे क्लेम फॉर्म ओपन हो जायेगा। इस तरह सारी जानकारी भर कर आप फॉर्म को सबमिट कर दे।

ऑनलाइन PF withdrawal कैसे करे इसकी पूरी जानकारी के लिए नीचे दिए गए आर्टिकल को जरूर पढ़े।

Online Pf Withdrawal Process 2020 – ऑनलाइन पीएफ निकालने की पूरी प्रक्रिया

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