किसान विकास पत्र (Kisan Vikas Patra) में वर्तमान में बचत योजना में निवेश पर 7.5 प्रतिशत की दर से ब्याज देता है। पोस्ट ऑफिस की किसान विकास पत्र (Post Office Kisan Vikas Patra) जैसी छोटी बचत योजनाओं पर लागू ब्याज दरों की वर्तमान में वित्त मंत्रालय द्वारा तिमाही आधार पर समीक्षा की जाती है। 31 मार्च को समाप्त तिमाही के लिए – चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही, वित्त मंत्रालय ने पिछले महीने मौजूदा स्तरों पर ब्याज दरों को बनाए रखा। किसान विकास पत्र (KVP) योजना नौ सरकारी-संचालित लघु बचत योजनाओं का हिस्सा है।
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किसान विकास पत्र ब्याज दर (Kisan Vikas Patra Interest Rate)
आपको बता दें कि चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के लिए, किसान विकास योजना में निवेश में 7.5 प्रतिशत की दर से ब्याज मिलता है। उदाहरण के लिए, केवीपी प्रमाणपत्रों में निवेश की गई राशि 113 महीने (नौ साल और पांच महीने) की अवधि में दोगुनी हो जाती है।
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किसान विकास पत्र में निवेश सीमा (Investment Limits Of Kisan Vikas Patra)
तो वहीं केवीपी योजना के तहत खाता खोलने के लिए, इंडिया पोस्ट वेबसाइट – indiapost.gov.in के अनुसार, न्यूनतम 1,000 रुपये का निवेश करना होगा। किसी भी उच्च राशि का निवेश 100 रुपये से अधिक में किया जा सकता है। किसान विकास योजना में निवेश की कोई ऊपरी सीमा नहीं है।
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किसान विकास पत्र कहां से खरीदें (Where To Buy)
प्रमाण पत्र किसी भी विभागीय डाकघर से खरीदे जा सकते हैं। इसके साथ ही ऑनलाइन और कुछ चुनिंदा बैंकों से KVP का आवेदन फॉर्म खरीद सकते हैं।
किसान विकास पत्र की मुख्य विशेषताएं (Main Features of KVP)
(A) KVP खाता कौन खोल सकता है?
(i) एक वयस्क
(ii) संयुक्त खाता (3 वयस्कों तक)
(iii) नाबालिग की ओर से या विकृत दिमाग वाले व्यक्ति की ओर से एक अभिभावक
(iv) अपने नाम पर 10 वर्ष से अधिक उम्र का नाबालिग।
(B) KVP में जमा राशि
(i) न्यूनतम 1000 रुपयेऔर अधिकतम कोई सीमा नहीं।
(ii) योजना के तहत कितने भी खाते खोले जा सकते हैं।
(C) परिपक्वता
जमा राशि वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित परिपक्वता अवधि पर परिपक्व होगी, जो जमा की तारीख पर लागू होती है।
(E) KVP का समय से पहले बंद होना
केवीपी को निम्नलिखित शर्तों के अधीन परिपक्वता से पहले किसी भी समय समय से पहले बंद किया जा सकता है: –
(i) एकल खाते या संयुक्त खाते में किसी एक या सभी खाताधारकों की मृत्यु पर
(ii) राजपत्रित अधिकारी होने के नाते गिरवीदार द्वारा जब्ती पर।
(iii) जब न्यायालय द्वारा आदेश दिया जाए।
(iv) जमा की तारीख से 2 वर्ष और 6 महीने के बाद।
(F) एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को खाते का स्थानांतरण।
केवीपी को निम्नलिखित शर्तों पर ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित किया जा सकता है।
(i) खाताधारक की मृत्यु पर नामित/कानूनी उत्तराधिकारियों को।
(ii) खाताधारक से लेकर संयुक्त धारक की मृत्यु पर।
(ii) न्यायालय के आदेश पर।
(iii) निर्दिष्ट प्राधिकारी को खाता गिरवी रखने पर।
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किसान विकास पत्र के लिए नॉमिनेशन (Nomination For Kisan Vikas Patra)
इंडिया पोस्ट वेबसाइट के अनुसार, केवीपी प्रमाणपत्रों में निवेश के लिए एक नामांकन सुविधा उपलब्ध है। सर्टिफिकेट खरीदते समय नामांकन किया जा सकता है, इसके लिए फॉर्म सी भरना होगा। मैच्योरिटी के बाद आप कभी भी नॉमिनेशन कर सकते हैं।
हालाँकि, यदि आपके पास अलग-अलग तिथियों पर 1 से अधिक प्रमाणपत्र हैं, तो इस स्थिति में नामांकन और रद्दीकरण के लिए अलग-अलग आवेदन होंगे।
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किसान विकास पत्र सर्टिफिकेट (Kisan Vikas Patra Certificate)
किसान विकास पत्र प्रमाणपत्र खरीद के बाद एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर किया जा सकता है, और एक डाकघर से दूसरे में भी। स्वयं, नाबालिग या दो वयस्कों (संयुक्त रूप से) के लिए एक वयस्क के पक्ष में निवेश किया जा सकता है।
किसान विकास पत्र लॉक इन पीरियड (Kisan Vikas Patra Lock In Period)
किसान विकास पत्र सर्टिफिकेट में एक बार खाता खोलने के बाद आप खरीदने की तारीख से लेकर ढ़ाई साल के बाद ही बंद कर सकते हैं।
इस योजना में नवीनतम संशोधन के अनुसार, परिपक्वता अवधि 10 वर्ष और 4 महीने (124 महीने) है।
योजना की अवधि पूरी होने के बाद निवेश की गई राशि दोगुनी हो जाती है। उदाहरण के लिए: यदि किसी व्यक्ति ने 10,000 रुपये जमा किये हैं, परिपक्वता पर 20,000 रुपए मिलेंगे।
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केवीपी योजना पर टैक्स
किसान विकास उन लोगों के लिए नहीं है जो टैक्स बचाना चाहते हैं। हालांकि, इसके तहत निवेशकों को कई फायदे मिलते हैं। इसमे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख तक कर छूट मिलती है।
किसान विकास पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज
किसान विकास पत्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आपके पास इन मूल दस्तावेजों के साथ-साथ उनकी एक प्रति भी होनी चाहिए:-
- केवाईसी के लिए पहचान प्रमाण, जैसे आधार कार्ड / पैन / वोटर आईडी / ड्राइविंग लाइसेंस / पासपोर्ट आदि।
- किसान विकास पत्र के लिए आवेदन पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- जन्मतिथि प्रमाण पत्र
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KVP के लिए पात्रता मापदंड
किसान विकास पत्र योजना में निवेश के लिए पात्रता शर्तें निम्नलिखित हैं:
- आवेदक भारत का वयस्क निवासी होना चाहिए।
- माता-पिता/अभिभावक नाबालिग/मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति की ओर से निवेश कर सकते हैं।
- हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) और अनिवासी भारतीय (एनआरआई) किसान विकास पत्र में निवेश नहीं कर सकते हैं।
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