PAN और Aadhaar: पैन को आधार से लिंक करना अब बेहद ही जरूरी हो गया है इसके बिना आप कोई भी ट्रैन्सैक्शन नहीं कर सकते हैं। पैन को आधार से लिंक करने का तरीका, पैन और आधार लिंक का Status, पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख और जुर्माने से जुड़ी सारी जानकारी हम आपको देंगे।
PAN को Aadhaar से लिंक करने का तरीका (Process to link Pan with Aadhaar)
आप निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं:
A) आयकर का ई-फाइलिंग पोर्टल खोलें – https://incometaxindiaefiling.gov.in/
B) इस पर पंजीकरण करें (यदि पहले से नहीं किया गया है)। आपका पैन (स्थायी खाता संख्या) आपकी यूजर आईडी होगी।
C) यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करें।
D) एक पॉप अप विंडो दिखाई देगी, जो आपको अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए प्रेरित करेगी। यदि नहीं, तो मेनू बार पर ‘प्रोफाइल सेटिंग्स’ पर जाएं और ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें।
E) पैन विवरण के अनुसार विवरण जैसे जन्म तिथि और लिंग पहले से ही उल्लेख किया जाएगा।
F) स्क्रीन पर पैन विवरण को अपने आधार पर उल्लिखित विवरण से सत्यापित करें। कृपया। ध्यान दें कि यदि कोई बेमेल है, तो आपको इसे किसी भी दस्तावेज़ में ठीक करने की आवश्यकता है।
G) यदि विवरण मेल खाते हैं, तो अपना आधार नंबर दर्ज करें और “अभी लिंक करें” बटन पर क्लिक करें।
H) एक पॉप-अप संदेश आपको सूचित करेगा कि आपका आधार आपके पैन से सफलतापूर्वक लिंक हो गया है
I) आप अपने पैन और आधार को लिंक करने के लिए https://www.utiitsl.com/ या https://www.egov-nsdl.co.in/ पर भी जा सकते हैं।
आधार (Aadhaar) से जुड़ी सभी शिकायतें यहां करें दर्ज
पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख (Last date to link PAN with Aadhaar)
सरकार द्वारा आधार-पैन लिंकिंग की समय सीमा 30 जून, 2023 तक बढ़ा दी गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की घोषणा के अनुसार, सभी अनलिंक किए गए पैन कार्ड 1 जुलाई, 2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे।
RBI ने 2000 रुपए के नोट को आखिर क्यूँ बंद किया?
1 जुलाई 2023 के बाद क्या होगा? (What will happen after 1 July 2023?)
जो 1 जुलाई 2023 के बाद लिंक करने में विफल रहते हैं करदाताओं के पैन 1 जुलाई, 2023 से सक्रिय नहीं रहेंगे यदि वे आवश्यकतानुसार अपनी आधार जानकारी प्रदान करने में विफल रहते हैं। इस दौरान निम्नलिखित प्रभाव लागू होंगे।
- ऐसे पैन के लिए कोई रिफंड नहीं किया जाएगा।
- ऐसे रिफंड पर उस अवधि के लिए ब्याज देय नहीं होगा, जिसके दौरान पैन निष्क्रिय रहता है।
- टीडीएस और टीसीएस की कटौती/एकत्रीकरण उच्च दर पर किया जाएगा, जैसा कि अधिनियम में प्रावधान है।
उचित प्राधिकारी को सूचित करने और 1,000 रुपये की लागत का भुगतान करने के बाद 30 दिनों के बाद पैन को फिर से चालू किया जा सकता है।
Aadhaar में एड्रेस बदलाव के लिए सरकार ने नियमों को किया सरल
पैन-आधार को पेनल्टी से कैसे लिंक करें? (How to link PAN-Aadhaar with Penalty?)
जो व्यक्ति लिंक करना चाहते हैं वे आयकर वेबसाइट के अनुसार नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं। बता दें कि लिंक कराने से पहले 1000 रुपये की पेनल्टी देनी होगी। स्टेप बाइ स्टेप प्रक्रिया जाने यहाँ पर:
स्टेप: 1 ई-फाइलिंग पोर्टल होम पेज पर जाएं और क्विक लिंक्स सेक्शन में लिंक आधार पर क्लिक करें।
स्टेप: 2 अपना पैन और आधार संख्या दर्ज करें
स्टेप: 3 कंटिन्यू टू पे थ्रू ई-पे टैक्स पर क्लिक करें।
स्टेप:4 अपना पैन दर्ज करें, ओटीपी प्राप्त करने के लिए पैन और मोबाइल नंबर की पुष्टि करें।
स्टेप: 5 ओटीपी सत्यापन के बाद, आपको ई-पे टैक्स पेज पर भेज दिया जाएगा।
स्टेप: 6 इनकम टैक्स टैब पर प्रोसीड पर क्लिक करें।
स्टेप: 7 2023-24 के रूप में आयु का चयन करें और अन्य रसीदों के रूप में भुगतान का प्रकार (500) और जारी रखें पर क्लिक करें।
स्टेप: 8 (ए) लागू राशि अन्य के खिलाफ पहले से भरी जाएगी।
वैकल्पिक रूप से, यदि आपके पास एक बैंक खाता है जो ई-पे टैक्स के माध्यम से भुगतान के लिए सूचीबद्ध नहीं है, तो कृपया निम्न चरणों का पालन करें:
स्टेप:8 बी (i) प्रोटीन (एनएसडीएल) पोर्टल पर रीडायरेक्ट करने के लिए ई-पे टैक्स पेज पर नीचे दिए गए हाइपरलिंक पर क्लिक करें।
स्टेप:8 बी (ii) आपको प्रोटीन पोर्टल पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा। चालान संख्या/आईटीएनएस 280 के तहत आगे बढ़ें पर क्लिक करें।
स्टेप:8 बी (iii) 0021 के रूप में लागू कर और 500 के रूप में भुगतान का प्रकार चुनें।
स्टेप: 8 बी (iv) अन्य अनिवार्य विवरण प्रदान करें और आगे बढ़ें।
कृपया आधार पैन लिंकेज के लिए विलंब शुल्क भुगतान करने के लिए निर्धारण वर्ष 2023-24 का चयन करें।
शुल्क का भुगतान करने के बाद, आप अपने आधार नंबर को अपने पैन से लिंक करने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। इनकम टैक्स वेबसाइट में लॉग इन करें, फिर लिंक आधार टू पैन विकल्प के तहत प्रोफाइल एरिया में लिंक आधार पर क्लिक करें।
आधार (Aadhaar): गलत नंबर देने पर लग सकता है 10,000 रुपए तक का जुर्माना
पैन आधार से लिंक है के नहीं कैसे पता करें? (How to know whether PAN is linked to Aadhaar or not?)
पैन कार्ड आधार से लिंक है के नहीं, यह जानने के लिए आपको आयकर विभाग की ई-फाइलिंग पोर्टल https://www.incometax.gov.in/IEC/foportal पर जाना होगा। यहाँ पर आपको Link Aadhaar Status पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करते ही एक नई विंडो ओपन होगी। पैन आधार की डीटेल डालने के बाद आपको View Link Aadhaar Status पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करते ही आपको पता चल जाएगा की आपका आधार पैन से लिंक है कि नहीं।
पैन-आधार (Pan-Aadhaar) को ऑनलाइन कैसे लिंक करें?
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (Frequently Asked Question)
मैं अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से ऑनलाइन कैसे लिंक कर सकता हूं? (How can I link my Aadhar card with PAN card online?)
चरण 1: ई-फाइलिंग पोर्टल होमपेज पर, क्विक लिंक्स के तहत लिंक आधार स्थिति पर क्लिक करें। चरण 2: अपना पैन और आधार संख्या दर्ज करें, और लिंक आधार स्थिति देखें पर क्लिक करें। सफल सत्यापन पर, आपके लिंक आधार स्थिति के संबंध में एक संदेश प्रदर्शित किया जाएगा।
मैं एसएमएस द्वारा अपने आधार कार्ड को पैन से कैसे लिंक कर सकता हूं? (How can I link my Aadhar card with PAN by SMS?)
एसएमएस द्वारा आधार कार्ड को पैन से लिंक करने के चरण
सुनिश्चित करें कि आपका मोबाइल नंबर आपके आधार के साथ पंजीकृत है। …
निम्नलिखित प्रारूप में अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर एक एसएमएस भेजें: यूआईडीपीएएन <12 अंकों का आधार> <10 अंकों का पैन>
क्या आधार स्वचालित रूप से पैन से जुड़ा हुआ है? (Is Aadhar automatically linked to PAN?)
जैसे ही आप प्रक्रिया के अंतिम चरण में पहुंचते हैं, आपका पैन कार्ड अपने आप आपके आधार कार्ड से जुड़ जाता है। अस्वीकरण:- “दी गई सभी जानकारी विश्वसनीय और प्रामाणिक संसाधनों से है और मॉडरेशन के बाद प्रकाशित की गई है।”
पैन आधार लिंक 2023 की अंतिम तिथि क्या है? (What is the last date for PAN Aadhaar Link 2023?)
आधार को पैन से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 है। अगर पैन को आधार से लिंक नहीं कराया गया तो यह 1 जुलाई 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा।
लेटेस्ट खबरें पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को फेसबुक, ट्वीटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो और लाइक करें।