सरकार ने प्रवासियों को बैंक खाता खोलने में मदद करने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आधार (Aadhaar) पर पता बदलने की अनुमति दी है। सरकार द्वारा बुधवार को जारी अधिसूचना के अनुसार अब आधार में दर्ज पते से अलग पता देना चाहते हैं तो आसानी से बदलाव कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक अब अगर कोई व्यक्ति केवाईसी (KYC) के लिए आधार नंबर दे रहा है और पता नहीं और देना चाहता है। तो सिर्फ स्व घोषणा (Self Declaration) के माध्यम से दूसरा पता दिया जा सकता है।
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बुधवार को जारी गजट नोटिफिकेशन के अनुसार धन शोधन (Money-laundering) निवारण (रिकॉर्ड्स का रखरखाव) नियमों में संशोधन कर बदलाव किए गए।
यह बताता है कि पहचान के लिए आधार नंबर वाला व्यक्ति केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी में जो उपलब्ध है, उससे अलग पता प्रदान करना चाहता है, वह रिपोर्टिंग इकाई को उस आशय की स्व-घोषणा दे सकता है।
आपको बता दें कि पता बदलने के नियम को आसान बनाने के लिए लंबे समय से मांग चल रही थी।
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इस निर्णय से उन प्रवासी श्रमिकों को मदद मिलेगी जिनके पास आधार में अपने मूल स्थान का पता है, लेकिन वे अपने वर्तमान पते के साथ एक बैंक खाता चाहते हैं जहां वे काम के लिए रह रहे हैं।
लोगों के अपने आधार में आवासीय पता हो सकता है और वर्तमान पते के रूप में काम का पता दे सकता है।
ऐसे कई मामले हैं जहां लोग आधार में अपना पता रख सकते हैं और अपने ग्राहक (केवाईसी) को जानने के लिए अधिक कार्यात्मक पता देना चाहते हैं।
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