Sunday, December 22, 2024
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PPF Scheme 2019: नए नियमों के तहत पीपीएफ खाते में क्‍या हुआ बदलाव, जानें यहां

PPF Scheme 2019: सरकार ने मौजूदा पीपीएफ स्‍कीम 1968 को PPF Scheme 2019 से बदल दिया है जो कि अब तक के मौजूदा नियमों की तुलना में 4 बदलाव को प्रदर्शित कर रहे हैं।

PPF Scheme 2019: सरकार ने मौजूदा पीपीएफ स्‍कीम 1968 को PPF Scheme 2019 से बदल दिया है जो कि अब तक के मौजूदा नियमों की तुलना में 4 बदलाव को प्रदर्शित कर रहे हैं। इन परिवर्तनों से संबंधित हैं:

1. पीपीएफ खाते से ऋण पर देय ब्याज में कमी
2. उन स्थितियों की संख्या का विस्तार करना जिनमें समय से पहले बंद होने की अनुमति है
3. परिपक्वता के बाद पीपीएफ खाते की निरंतरता पर स्पष्टता
4. जमा की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं

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पीपीएफ स्‍कीम 2019 (PPF Scheme 2019)

आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) के लिए नए नियमों को लागू किया है। नए नियम के तहत PPF अकाउंट में जमा राशि को कुर्क नहीं किया जा सकेगा। नए नियमों को पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्‍कीम 2019 का नाम दिया गया है और यह पूर्व के PPF नियमों के स्‍थान पर तत्‍काल प्रभावी हो गए हैं।

  • तो वहीं नए नियमों के तहत, पीपीएफ खाते में जमा राशि को खाताधारकों के लिए किसी ऋण या उत्‍तरदायित्‍व के संबंध में किसी न्यायालय द्वारा जारी आदेश या कुर्की के तहत जब्‍त नहीं किया जा सकेगा।
  • साथ ही नए नियमों में पीपीएफ खाते में परिपक्‍वता अवधि के बाद भी राशि जमा करने का प्रावधान किया गया है। खाता धारक खाता खोलने की तिथि से 15 वर्ष की परिपक्‍वता अवधि समाप्‍त होने के बाद भी अपने खाते में राशि को जमा करना जारी रख सकता है। ऐसा वह अगले 5 साल तक और कर सकता है।
  • बता दें कि PPF खाता खोलने के 5 साल बाद खाते से राशि को निकालने की अनुमति दी गई है। खाताधारक चौथे वर्ष में अपने खाते से केवल 50 प्रतिशत राशि की ही निकासी कर पाएगा।
  • इसके अलावा कोई भी व्‍यक्ति फॉर्म -1 के जरिये पीपीएफ खाता खोल सकता है। एक व्‍यक्ति अव्‍यस्‍क या विकृत मस्तिष्‍क के लिए अभिभावक के रूप में भी PPF खाता खोल सकता है। केवल एक अव्‍यस्‍क या एक विकृत मस्तिष्‍क के नाम पर केवल एक ही खाता खोला जा सकता है। संयुक्‍त नाम से पीपीएफ खाता खोलने की अनुमति नहीं है।

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पीपीएफ में जमा करने के न्‍यूनतम और अधिकतम राशि (Minimum And Maximum Amount To Deposit In PPF)

जानकारी हो कि प्रोविडेंट फंड खाते में एक वित्‍त वर्ष के दौरान न्‍यूनतम 500 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं। PPF अकाउंट पर सरकार द्वारा तय की जाने वाली दर के हिसाब से ब्याज दिया जाता है। पीपीएफ खाते में राशि जमा करने पर टैक्स कटौती का लाभ भी मिलता है।

पीपीएफ को भारत में 1968 में निवेश के रूप में छोटी बचत को जुटाने और रिटर्न भी प्राप्त करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इसे एक बचत-सह-कर बचत निवेश वाहन भी कहा जा सकता है जो वार्षिक करों पर बचत करते हुए एक सेवानिवृत्ति कोष (Retirement Corpus) बनाने में सक्षम बनाता है। टैक्स बचाने और गारंटीड रिटर्न अर्जित करने के लिए सुरक्षित निवेश विकल्प की तलाश करने वाले किसी भी व्यक्ति को पीपीएफ खाता खोलना चाहिए।

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