मुख्‍यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्‍याण योजना क्‍या है इसमें किसानों को क्‍या-क्‍या लाभ मिलता है?

मुख्‍यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्‍याण योजना (CM Farmer Accident Welfare Scheme): किसानों के हित के लिए उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ के द्वारा मुख्‍यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्‍याण योजना (CM Farmer Accident Welfare Scheme) को 22 जनवरी 2020 को मंजूरी दी गई है। आपको बता दें कि मुख्‍यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना का नाम मुख्‍यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्‍याण योजना करने के साथ ही इसके नियमों और सुविधाओं में बदलाव किया गया है।

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मुख्‍यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्‍याण योजना का लाभ (Benefits Of CM Farmer Accident Welfare Scheme)

इस योजना के तहत अगर किसी किसान की खेती करने के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसे सरकार 5 लाख का मुआवजा देगी। 60 प्रतिशत से अधिक दिवांग्‍यता पर अधिकतम 2 लाख रुपये मिलेंगे।

इस स्‍कीम के तहत सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस योजना के दायरे में प्रदेश के 2 करोड़ 38 लाख 22 हजार किसान आएंगे। इस स्कीम की एक और खास बात यह है कि बटाईदारों को भी इस स्कीम का लाभ मिलेगा। इससे पहले सरकार के राजस्व विभाग की तरफ से इसी तरह की योजना चलाई जा रही थी। इसका नाम ‘मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना था।

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मुख्‍यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्‍याण योजना के लिए पात्रता (Eligibility For CM Farmer Accident Welfare Scheme)

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना का लाभ सिर्फ खातेदार किसान और सह-खातेदार को ही मिलता था। नई योजना में किसान और उसकी पत्नी, पुत्र-पुत्री, पौत्र व पौत्री के साथ ही बटाईदार भी पात्र होंगे। इस योजना में 18 से 70 वर्ष की आयु तक किसान पात्र होंगे। इस योजना का लाभ 14 सितंबर 2019 से मिलेगा।

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मुख्‍यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्‍याण योजना के लिए आवेदन करने का तरीका (Step To Apply For CM Farmer Accident Welfare Scheme)

दुर्घटना में किसान की मृयु या दिव्‍यांग होने पर सभी रूपों में 45 दिन के भीतर तहसील कार्यालय में आवेदन सहित जमा करना होगा। इसमें एक महीने तक के विलंब को माफ करने का अधिकार जिलाधिकारी के पास होगा।

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