Saturday, December 7, 2024
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ईएसआईसी (ESIC): नौकरी जाने के 2 साल बाद भी मिलेगी सैलरी, जानें कैसे

जॉब जाने के बाद भी आपको ईएसआईसी के अटल बीमा व्‍यक्ति कल्‍याण योजना के तहत 2 साल तक सैलरी मिलती रहेगी इस बात की जानकारी कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी ESIC) ने दी।

ईएसआईसी (ESIC): यदि आपने नौकरी छोड़ दी है तो परेशान होने की कोई जरुरत नहीं है। क्‍योंकि अब सरकार आपको नौकरी छोड़ने के 2 साल बाद तक भी सैलरी देगी। जी हां संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। अब अगर आपकी नौकरी छूट गई है तो सरकार आपको 24 महीने यानी 2 साल तक पैसे देगी। प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी ESIC) ने बड़ी खुशखबरी दी है।

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ईएसआईसी (ESIC) ने ट्वीट करके दी जानकारी

आपको बता दें कि ईएसआईसी (ESIC) के एक ट्वीट के अनुसार, ‘अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना’ (ABVKY) के तहत नौकरी जाने पर आर्थिक मदद देती है। ईएसआईसी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि रोजगार छूटने का मतलब आय की हानि नहीं है। ईएसआईसी रोजगार की अनैच्छिक हानि या गैर-रोजगार चोट के कारण स्थायी अशक्तता के मामले में 24 माह की अवधि के लिए मासिक नकद राशि का भुगतान करता है।

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नौकरी छोड़ने के बाद भी सैलरी पाने के लिए ऐसे करें आवेदन

बता दें कि ‘अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना’ का लाभ उठाने के लिए आप ESIC की बेवसाइट पर जाकर फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इसे भरकर आपको ईएसआईसी के किसी ब्रांच में जमा करवाना होगा। इस फॉर्म के साथ 20 रुपए का नॉन-ज्‍यूडिशियल पेपर पर नोटरी से एफिडेविड करवाना होगा, इसमें एबी -1 से लेकर एबी -4 फॉर्म जमा करवाया जाएगा। फिलहाल, इसके लिए ऑफ़लाइन सुविधा भी शुरू होने वाली है। ज्‍यादा जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट (www.esic.nic.in) पर जा सकते हैं। गौरतलब है कि इस योजना का फायदा आप सिर्फ एक बार ही उठा सकते हैं।

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सुपर स्पेशियलिटी ट्रीटमेंट के नियम भी पहले से आसान

तो वहीं ईएसआईसी ने सुपर स्पेशियलिटी ट्रीटमेंट के नियम भी पहले के मुकाबले आसान कर दिए हैं। पहले इसके लिए 2 साल तक रोजगार में होना आवश्यक था जो अब महज 6 महीने कर दिया गया है। इसके अलावा योगदान की शर्त 78 दिनों की कर दी गई है।

इन्‍हें नहीं मिलेगा अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (ABVKY) का लाभ

इसके अलावा ईएसआईसी से बीमित कोई भी ऐसा व्‍यक्ति जिसे किसी कारण से कंपनी से निकाल दिया जाता है या उस व्‍यक्ति पर किसी तरह का आपराधिक मुकदमा दर्ज होता है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलता है। इसके अलावा जो लोग ऐच्छिक रिटायरमेंट (वीआरएस VRS) लेते हैं तो उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

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