पैन-आधार (Pan-Aadhaar) को लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2019 है। जी हां आयकर विभाग (Income Tax Department) के अनुसार यदि आप दिसंबर के अंत तक पैन नंबर को आधार नंबर से लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड व्यर्थ माना जाएगा। तो घबराइए नहीं यहां पर आपको पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का ऑनलाइन तरीका भी बताएंगे। आपको बता दें कि आयकर विभाग ने कहा है कि एक बेहतर कल का निर्माण करना। आयकर सेवाओं के सहज लाभ के लिए, 31 दिसंबर, 2019 से पहले महत्वपूर्ण लिंक को पूरा करें।
समय सीमा समाप्त होने से एक पखवाड़े पहले जारी सार्वजनिक संदेश के अनुसार, अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। तो वहीं इससे पहले, इसे लिंक करने की समय सीमा 30 सितंबर थी। जानकारी हो कि सीबीडीटी (CBDT) आयकर विभाग के लिए नीति बनाता है।
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पैन-आधार (Pan-Aadhaar) लिंक करने की ऑनलाइन प्रक्रिया
सबसे पहले आपको https://incometaxindiaefiling.gov.in/ लिंक खोलना होगा। इसे आप क्रोम ब्राउजर या फिर मोजिला फायर फॉक्स में खोल सकते हैं। जैसे ही आप ये पोर्टल खोलेंगे आपको सबसे पहले पैन को आधार से लिंक करने का विकल्प दिखेगा (चित्र में देखें)। इसके बाद आपको उस विकल्प पर क्लिक करना होगा। विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नई विंडो खुल जाएगी।
पैन कार्ड (Pan Card) और आधार कार्ड (Aadhaar Card) की डिटेल दर्ज करें
इस नए विंडो में आपको अपनी जानकारी देनी होगी। तो अब अगर आपको अपने पैनकार्ड और आधार कार्ड का पूरा विवरण यानि की डिटेल याद है तो ठीक है और अगर नहीं याद है तो अपना पैनकार्ड और आधार कार्ड को निकाल लें। अब सबसे पहले आपको अपना पैन नंबर टाइप करना होगा फिर आपको अपना आधार नंबर टाइप करना होगा। इसके बाद आपको अपना नाम टाइप करना होगा। ध्यान रहे आप अपने नाम की स्पेलिंग आधार कार्ड में दर्ज स्पेलिंग के अनुसार ही टाइप करें। इसके बाद जन्मतिथि के विकल्प पर क्लिक करें और अपनी जन्मतिथि आधार कार्ड के अनुसार दर्ज करें। फिर कैप्शे वर्ड टाइप करें और लिंक आधार पर क्लिक कर दें। अब आपके सामने स्क्रीन पर आधार सफलतापूर्वक लिंक होने के संदेश आ जाएगा।
पैन (PAN) और आधार (AADHAAR) में नाम अलग होने पर कैसे जोड़ें
अगर आपने आधार और पैन कार्ड में नाम की स्पेलिंग अलग-अलग है लेकिन जन्मतिथि और लिंग (जेंडर) समान हैं तो आपको नीचे दिए Request OTP (रिक्वेस्ट ओटीपी) के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना होगा जिस पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आप निर्देशित बॉक्स में टाइप कर दें, इसके बाद आपका आधार और पैन कार्ड लिंक हो जाएगा।
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इसलिए जरूरी है पैन को आधार से लिंक करना
केंद्र सरकार अब पूरी तरह से आधार को गंभीर हो गई है, इसीलिए आधार को अब लगभग हर जरूरी काम के लिए आवश्यक माना जा रहा है। चाहे वह बैंक से लेकर LPG की सब्सिडी तक आधार को जरूरी कर दिया गया है। आईए आपको बता दें कि अगर आप अपना आधारकार्ड बैंक और पैनकार्ड से नहीं लिंक करते हैं तो हो सकता है कि 1 जुलाई के बाद आपकी सैलरी रुक जाए, इसलिए बिना देर किए आधार कार्ड को पैन कार्ड से और बैंक खाते से जोड़ें। यहां हम आपको बताएंगे कि आधार 1 जुलाई से किन-किन कार्यों के लिए जरूरी हो जाएगा।
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पैन के आवंटन के लिए बायोमेट्रिक आईडी अनिवार्य
उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल सितंबर में केंद्र की प्रमुख आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध घोषित किया था और कहा था कि I-T रिटर्न दाखिल करने और पैन के आवंटन के लिए बायोमेट्रिक आईडी अनिवार्य रहेगा।
तो वहीं आयकर अधिनियम की धारा 139 एए (2) में कहा गया है कि 1 जुलाई, 2017 तक पैन रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति और आधार प्राप्त करने के लिए पात्र है, को कर अधिकारियों को अपना आधार नंबर अंतरंग करना होगा।
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आधार को भारत के निवासी और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा जारी किया जाता है और PAN एक व्यक्ति, फर्म या संस्था को I-T विभाग द्वारा आवंटित 10 अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर है।