Inter caste Marriage Scheme: अगर आप सामान्य वर्ग में आते हैं और आपको किसी दलित वर्ग की लड़की से प्यार है तो आपको अपने प्यार को परवान चढ़ जाने दीजिए। दरअसल, अब सरकार भी आपके प्यार के साथ है। नहीं समझे? तो हम आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं इस बारे में यहाँ पर पर इस लेख के माध्यम से:
जी हैं केंद्र सरकार ने समाज से जातीय भेदभाव को खत्म करने करने के लिए एक खास योजना की शुरुआत की है। सरकार का फोकस अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना है। सरकार के इस अभियान का समर्थन करने वालों को 2.5 लाख रुपये की सहायता दी जाती है। आसान शब्दों में कहें तो जब कोई व्यक्ति अंतरजातीय विवाह करता है तो वह इस योजना के दायरे में आता है। अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं और आपको नहीं पता कि इसकी प्रक्रिया क्या है तो यह खबर आपके लिए है।
अंतरजातीय विवाह के लिए आवेदन भेजने का तरीका (How to send application for inter caste marriage)
- शादी के बंधन में बंधने वाला जोड़ा अपने क्षेत्र के मौजूदा सांसद या विधायक को सिफारिश कर सकता है, जो बदले में आवेदन को सीधे डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन को भेज देंगे।
- यदि आवेदन पूर्ण रूप से भरकर नियमानुसार राज्य सरकार या जिला प्रशासन को सौंप दिया जाता है तो भी उन्हें लाभ मिल सकता है। आवेदन देने के बाद राज्य सरकार या जिला प्रशासन इसे डॉ अंबेडकर फाउंडेशन को भेजता है।
अंतरजातीय विवाह योजना का लाभ (Benefits of Inter caste Marriage Scheme)
अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं और आप सामान्य वर्ग से आते हैं तो आपको किसी दलित समुदाय की लड़की से शादी करनी होगी। यानी एक ही जाति के दूल्हा-दुल्हन नहीं होने चाहिए। विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत पंजीकृत होना चाहिए। ध्यान रहे, आपकी एक बार भी शादी नहीं हुई है। अगर आपकी यह दूसरी शादी है तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। साथ ही अगर आपको केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत इस शादी के लिए कोई सहायता मिली है तो वह राशि आपके ढाई लाख में से कम कर दी जाएगी।
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अंतरजातीय विवाह के लिए ऐसे करें आवेदन (How to apply for inter caste marriage)
नवविवाहित जोड़े में से जो भी दलित यानी अनुसूचित जाति समुदाय के हों, उनका जाति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
आवेदन के साथ विवाह प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा।
कानूनी रूप से विवाहित होने का शपथ पत्र भी जमा करना होता है।
नवविवाहितों की यह पहली शादी है, इसे साबित करने के लिए एक अहम दस्तावेज संलग्न करना होगा।
नवविवाहित पति-पत्नी का आय प्रमाण पत्र देना भी अनिवार्य है।
नवविवाहितों के संयुक्त बैंक खाते की जानकारी देनी होगी ताकि उसमें पैसा आ सके।
अगर नवविवाहित पति-पत्नी का आवेदन सही पाया जाता है तो उनके खाते में 1.5 लाख रुपये तुरंत ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, जिसे वे चाहें तो निकाल सकते हैं, जबकि बाकी 1 लाख रुपये एफडी में जमा करा दिए जाते हैं।
तलाक की पूरी प्रक्रिया यहाँ पर आपको स्टेप बाइ स्टेप बताएंगे
अंतरजातीय विवाह योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है? (Who can apply for Inter caste Marriage Scheme?)
आदिवासी कल्याण विभाग अंतरजातीय विवाह जोड़े को प्रोत्साहन देती है ताकि निम्नलिखित मानदंडों के साथ अनुसूचित जनजाति के जोड़े में से कोई भी हो:
- योजना शादी के 18 महीने के भीतर लागू है।
- शादी करने वाला युगल जोड़ा हिन्दू होना चाहिए।
- भारत का निवासी हो।
कब शुरू हुई थी अंतरजातीय विवाह योजना (When was the inter-caste marriage scheme started?)
यह योजना 2013 में शुरू की गई थी, जब केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार हुआ करती थी। तत्कालीन सरकार ने इस योजना का नाम डॉ. अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मैरिज रखा था। तब से अब तक लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है।
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