2020 में कोई परेशानी ना हो इसलिए 1 जनवरी से पहले पूरा कर लें ये 4 काम

यदि आप नए साल में कोई खलल नहीं चाहते हैं तो आपको भी 1 जनवरी 2020 से पहले यानी 31 दिसंबर 2019 तक पैन से आधार को लिंक कराने, एसबीआई डेबिट कार्ड, आईटीआर फाइल करने और सर्विस टैक्‍स एवं एक्‍साइज ड्यूटी से जुड़ा काम पूरा करना होगा अन्‍यथा आपको परेशानी हो सकती है। अगर हो सके तो रश यानी भीड़ से बचने के लिए आज ही काम कर लें क्‍योंकि कल शनिवार और फिर रविवार है उसके बाद आपके पास सिर्फ दो दिन ही बचेंगे।

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तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये चार काम आपको पूरा कैसे करना है:

2 मिनट में पैन को आधार से लिंक करें (Pan-Aadhaar Link)

जैसा कि सरकार ने नोटिस जारी किया है कि पैन को 31 दिसंबर से पहले आधार से लिंक कराना अनिवार्य है अन्‍यथा आपका पैन व्‍यर्थ हो जाएगा। आयकर विभाग ने कहा है कि बेहतर कल के लिए इनकम टैक्स से जुड़ी सेवाओं का लाभ लेने के पैन को आधार से जोड़ने का काम 31 दिसंबर, 2019 तक पूरा कर लें। सूचना में कहा गया है कि पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। नहीं तो निवेश या लोन आदि से जुड़ा कोई भी काम नहीं कर पाएंगे।

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एसबीआई का डेबिट कार्ड (SBI Debit Card)

यदि आप भी एसबीआई के ग्राहक हैं और बैंक का डेबिट कार्ड यानी एटीएम कार्ड उपयोग करते हैं तो आपके लिए सर्तक होने की जरुरत है। SBI ने कहा है कि ग्राहक अपने पुराने मैग्नेटिक एटीएम-डेबिट कार्ड को बदलवा लें। ग्राहकों को यह काम 31 दिसंबर 2019 तक करना है क्योंकि वह नए साल से अपने पुराने एटीएम-डेबिट कार्ड से पैसे नहीं निकाल पाएंगे।

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आईटीआर फाइल करें और जुर्माने से बचें (ITR File Last Date)

आपको बता दें कि यदि आपने 2018-2019 की ITR अब तक फ़ाइल नहीं की है तो आप आने वाले समय में भारी जुर्माने से बचने के लिए 31 दिसंबर तक ITR भर सकते हैं। इसे बिलेटेड आईटीआर के नाम से जाना जाता है। यूं तो बिलेटेड आईटीआर की अंतिम तारीख 31 मार्च 2020 तक भर सकते हैं, वे भी 10000 रूपए का जुर्माने के साथ। ऐसे में आप 31 दिसंबर 2019 तक बिलेटेड आईटीआर भरकर 5 हजार रूपए का कैश देकर 5 हजार रूपए बचा सकते हैं।

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सर्विस टैक्‍स और एक्‍साइज ड्यूटी से जुड़ा काम (Service Tax And Excise Duty Related Work)

तो वहीं यदि आप भी किसी सेवा कर (सर्विस टैक्‍स) या एक्साइज ड्यूटी (उत्पाद शुल्क) से संबंधित विवाद से जुड़े हैं तो आपके लिए बेहतर होगा कि 31 दिसंबर 2019 से पहले इसके समाधान के लिए पंजीकरण करा लें। आपको बता दें कि ऐसे विवादों का निपटारा करने के लिए वित्त मंत्रालय ने इस स्कीम को शुरू किया था, जिसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2019 है।

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